Whole Life Insurance Policy. देश में अलग-अलग प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियां सेल कर रहे हैं। जिससे ग्राहक अपने और परिवार के जरूरत के हिसाब से इन पॉलिसी को चुन सकते हैं। आज हम ऐसी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं। जो आपके पूरे लाइफ को इंश्योरेंस कवर करती है। यह पॉलिसी व्यक्तियों के लिए कई तरह से सुविधाजनक साबित हो रही है। अगर आप भी हाल फिलहाल के दिनों में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं। तो इस पॉलिसी के बारे में जरूर जानें। जिससे अपने लिए बेहतर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में मदद हो सके।
दरअसल आज हम आपके अब परिवार के लिए ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपके जीवनपर्यंत सुरक्षा प्रदान करती है। जी हां आपने सही पढ़ा हम यहां पर बात कर रहे हैं। व्होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है। यह एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। जो पॉलसी धारक के परिवार को 100 साल तक पूरे जीवन तक सुरक्षा प्रदान करता है।
अगर कोई ग्राहक व्होल लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है तो आपको एक सीमित अवधि के बाद या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराए बिना ही पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम अवधि के मामले में अन्य बीमा पॉलिसी की तुलना में लॉन्ग टर्म की होती है। हम आपके लिए व्होल लाइफ इंश्योरेंस के कुछ विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं।
कम होता है प्रीमियम का भुगतान
व्होल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ही किफायती होता है। अगर ग्राहक जितनी कम उम्र में इस पॉलिसी को खरीदने का प्लान करता है। तो प्रीमियम भी उतनी कम देनी होती है। पॉलिसी धारक इस तरह की बीमा पॉलिसी में पूरे लाइफ तक जीवित रहते हैं तो पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट शामिल है मिलती है।
लोन लेने की सुविधा
आपने बहुत कम सुना होगा की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लोन लेने की सुविधा मिलती हो लेकिन व्होल लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी धारक को लोन की सुविधा मिलती है। जिससे आप अपनी वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद का सकते हैं।
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मिलता है टैक्स बेनिफिट
इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। जिससे अगर किसी ने यह बीमापॉलसी खरीदी हैं, तो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80c के तहत यह टैक्स में कटौती के योग्य है। तो वही बीमा योजना में नामित किए गए बेनिफिशियरी को दिए जाने वाले डेथ बेनिफिट पर इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10D) के तहत टैक्स में छूट है।
नोट- हालांकि कंपनियों के पॉलिसी में दिए गए नियम व शर्तें जरूर पढ़ें, जैसे # सकेंत में कंपनियां जानकारी छिपा देती है।